<p style="text-align: justify;"><strong>Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana:</strong> दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के जरिये मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana) का आरंभ 22 जून 2021 किया गया है. इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी फैलने के कारण परिवार के आजीविका कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार के जीवित सदस्यों को सहायता प्रदान की जा रही है. इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य है कि ऐसे परिवारों अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी हो. </p> <ul> <li style="text-align: justify;">समाज कल्याण (Social Welfare)विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 (COVID-19) के कारण परिवार के सदस्य की मृत्यु के मामले में तत्काल वित्तीय राहत प्रदान की जाएगी. इतना ही नहीं, सरकार की ओर से आजीविका कमाने वाले की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को निरंतर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी.</li> <li style="text-align: justify;">इस योजना के आवेदन के लिए या इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिएय आप दिल्ली सरकार के ई डिस्टिक पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट<strong> https://ift.tt/3561ELF> पर जाना होगा.</li> <li style="text-align: justify;">इस योजना के तहत परिजनों को खोने वाले दिल्ली वासियों को दिल्ली आपदा मोचन कोष (डीडीआरएफ) से 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि दी जाएगी.</li> <li style="text-align: justify;">अधिकारियों के मुताबिक, यह दिल्ली सरकार के जरिये पहले से दी जा रही 50 हजार रुपये की सहायता राशि के अतिरिक्त होगी. अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 के कारण परिवार के कामकाजी सदस्य की मृत्यु हुई है तो योग्य आश्रित के रूप में परिजनों को सहायता राशि के रूप में आजीवन 25 सौ रुपए दिए जाएंगे.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना है जरूरी </strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">आवेदकों को कोविड-19 से हुई मौत के संबंध में अनुग्रह राशि के लिए सीधे दिल्ली के जीएनसीटी में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देना जरूरी है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन दिशानिर्देश के अनुसार सीधे लाभार्थी को धनराशि जारी करेंगे.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>इस योजन के तहत लाभ लेने वालों का यह आंकड़ा </strong></p> <ul> <li style="text-align: justify;">दिल्ली सरकार के जरिये मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत परिवार के एक सदस्य को खोने वाले 21 हजार 2 सौ 35 नागरिकों को ₹50000 रूपये की सहायता राशि दी जा चुकी है. इसके अलावा 7955 नागरिकों को ₹2500 रुपया की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. जबकि आने वाले कुछ दिनों में 1500 लाभार्थियों को एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी. लगभग दो हजार लोगों के जरिये सहायता राशि लेने से मना कर दिया गया है. वहीं दिल्ली सरकार के जरिये मासिक पेंशन के लिए 9 हजार 4 सौ 84 आवेदनों को मंजूरी दी गई है. वहीं इस योजन के तहत 7 हजार 9 सौ 55 लोगों को इस योजन के जरिये पहले से ही पेंशन दी जा रही है.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरुरत</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>आधार कार्ड</li> <li>लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र</li> <li>मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र</li> <li>कोरोनावायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि RT-PCR रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि.</li> <li>मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज</li> <li>आवेदक कब बैंक खाता विवरण</li> <li>पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ</li> <li>मोबाइल नंबर</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना प्राप्त करने के लिए यह है जरुरी योग्यता</strong> </p> <ul style="text-align: justify;"> <li>आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए.</li> <li>आवेदक के परिवार की आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए.</li> <li>इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आए मानदंड नहीं रखा गया है.</li> <li>समाज कल्याण विभाग के दूसरी योजनाएं जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना आदि का लाभ भी इस योजना के साथ प्राप्त किया जा सकता है.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन </strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>आवेदन करने के लिए सबसे पहले दिल्ली सरकार के ई डिस्टिक पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट <strong>https://ift.tt/3561ELF> पर जायें.</li> <li>होम पेज पर आपको सिटीजन कॉर्नर के अंतर्गत New User के विकल्प पर क्लिक करें.</li> <li>अब आपको डॉक्यूमेंट टाइप का चयन करना होगा जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड.</li> <li>इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.</li> <li>अब आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा.</li> <li>इसके पश्चात आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पंजीकृत आईडी और पासवर्ड आएगा</li> <li>आप इस आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें. </li> <li>अब आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें.</li> <li>इसके बाद योजना के घटक का चयन करें. इस योजना के घटक ए मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता और घटक बी मृतक परिवार को ₹50000 की राशि का एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी.</li> <li>अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा, जिसमें पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें.</li> <li>अब आप अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें. इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>आवेदन खारिज होने पर डिविजनल कमिश्नर को कर सकते हैं अपील</strong><br />क्षेत्रीय एसडीएम फील्ड स्टाफ की ओर से रिपोर्ट जमा करने के 5 कार्य दिवसों के भीतर अपनी सिफारिश भेजेंगे. एसडीएम आवेदन की तारीख से कुल 12 दिनों की अवधि में मामले की सिफारिश या अस्वीकार कर सकते हैं. वित्तीय सहायता अनुरोध आवेदन को 15 दिनों की अधिकतम समय सीमा के भीतर निपटारा किया जाना अनिवार्य होगा.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Delhi Crime: जेएनयू की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार, एक हजार सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली कामयाबी" href="https://ift.tt/3rGsnX2" target="_blank" rel="noopener">Delhi Crime: जेएनयू की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी 6 दिन बाद गिरफ्तार, एक हजार सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली कामयाबी</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Delhi Covid-19: दिल्ली में कोरोना के 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