Liquor in Delhi Metro: दलल मटर स नएड कतन बतल लकर आ सकत ह शरब जन ल नयम वरन बढ जएग मशकल

<p style="text-align: justify;"><strong>Liquor in Delhi Metro:</strong> दिल्&zwj;ली मेट्रो से हर दिन एक बड़ी संख्&zwj;या में यात्री सफर कर&zwj;ते हैं. यात्रियों को राहत और बेहतर सुविधाओं के लिए दिल्&zwj;ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (DMRC) कोई न कोई उपाय करती रहती है. &nbsp;दिल्ली के अलावा, डीएमआरसी का मेट्रो रेल नेटवर्क हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे नजदीकी शहरों तक फैला हुआ है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>मेट्रो में कितने बोतल शराब की ले जाने की अनुमति&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">डीएमआरसी ने एलान किया है कि सीलबंद प्रति व्&zwj;यक्ति शराब की दो बोतल अंदर ले जाने की अनुमति दी है. हालांकि ये नियम केवल दिल्&zwj;ली से दिल्&zwj;ली वालों के लिए ज्&zwj;यादा सही है. &nbsp;हालांकि अगर आप दिल्&zwj;ली से यूपी के नोएडा और अन्&zwj;य शहरों के लिए लेकर जाते हैं तो दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए मुसीबत हो सकती है. उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने इसे लेकर आगाह किया है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>नोएडा में लागू होगा यूपी का नियम&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क नियम के मुताबिक, राज्य के बाहर से शराब के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं. अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा नियम दिल्&zwj;ली या हरियाणा से केवल एक बिना सीलबंद बोतल के आयात की अनुमति देता है. चाहे मेट्रो से हो या सड़क मार्ग से हो. पीटीआई के मुताबिक, नोएडा जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्&zwj;तव ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन दिल्ली में किसी भी बदलाव के बावजूद, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम यूपी के क्षेत्रों में लागू होंगे.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>मेट्रो स्&zwj;टेशनों पर बढ़ेगी निगरानी&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">अधिकारी ने कहा कि उत्पाद शुल्क विभाग मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाएगा और यूपी के बाहर से लाई गई सीलबंद शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. अधिकारी ने कहा कि असुविधा से बचाने के लिए यूपी में उत्&zwj;पाद शुल्&zwj;क नियमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे. बता दें कि उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा और दिल्&zwj;ली में शराब आमतौर पर सस्&zwj;ती है. ऐसे में कई लोगों को पकड़ा गया है, एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में अपराधी के खिलाफा उत्&zwj;पाद शुल्&zwj;क अधिनियम की धारा 63 के तहत कार्रवाई हो सकती है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/IOHDfXl इस बैंक ने कर दी साइबर सिक्&zwj;योरिटी के नियमों की अनदेखी, आरबीआई ने लगाया बड़ा जुर्माना</a></strong></p>

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