<p style="text-align: justify;"><strong>Liquor in Delhi Metro:</strong> दिल्‍ली मेट्रो से हर दिन एक बड़ी संख्‍या में यात्री सफर कर‍ते हैं. यात्रियों को राहत और बेहतर सुविधाओं के लिए दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (DMRC) कोई न कोई उपाय करती रहती है. दिल्ली के अलावा, डीएमआरसी का मेट्रो रेल नेटवर्क हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे नजदीकी शहरों तक फैला हुआ है. </p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>मेट्रो में कितने बोतल शराब की ले जाने की अनुमति </strong></h3> <p style="text-align: justify;">डीएमआरसी ने एलान किया है कि सीलबंद प्रति व्‍यक्ति शराब की दो बोतल अंदर ले जाने की अनुमति दी है. हालांकि ये नियम केवल दिल्‍ली से दिल्‍ली वालों के लिए ज्‍यादा सही है. हालांकि अगर आप दिल्‍ली से यूपी के नोएडा और अन्‍य शहरों के लिए लेकर जाते हैं तो दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए मुसीबत हो सकती है. उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने इसे लेकर आगाह किया है. </p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>नोएडा में लागू होगा यूपी का नियम </strong></h3> <p style="text-align: justify;">राज्य सरकार के राजस्व को नुकसान का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क नियम के मुताबिक, राज्य के बाहर से शराब के आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं. अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा नियम दिल्‍ली या हरियाणा से केवल एक बिना सीलबंद बोतल के आयात की अनुमति देता है. चाहे मेट्रो से हो या सड़क मार्ग से हो. पीटीआई के मुताबिक, नोएडा जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्‍तव ने बताया कि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी है, लेकिन दिल्ली में किसी भी बदलाव के बावजूद, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम यूपी के क्षेत्रों में लागू होंगे. </p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>मेट्रो स्‍टेशनों पर बढ़ेगी निगरानी </strong></h3> <p style="text-align: justify;">अधिकारी ने कहा कि उत्पाद शुल्क विभाग मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाएगा और यूपी के बाहर से लाई गई सीलबंद शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा. अधिकारी ने कहा कि असुविधा से बचाने के लिए यूपी में उत्‍पाद शुल्‍क नियमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे. बता दें कि उत्तर प्रदेश की तुलना में हरियाणा और दिल्‍ली में शराब आमतौर पर सस्‍ती है. ऐसे में कई लोगों को पकड़ा गया है, एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी स्थिति में अपराधी के खिलाफा उत्‍पाद शुल्‍क अधिनियम की धारा 63 के तहत कार्रवाई हो सकती है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/IOHDfXl इस बैंक ने कर दी साइबर सिक्‍योरिटी के नियमों की अनदेखी, आरबीआई ने लगाया बड़ा जुर्माना</a></strong></p>
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