2000 Rupees Note: अगर 30 सितंबर तक नहीं जमा कर पाते हैं 2000 रुपये के नोट, तो क्या होगी कोई दिक्कत? 

<p style="text-align: justify;"><strong>2000 Rupees Note After 30 September:</strong> रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा. आरबीआई ने बैंकों को ये नोट जारी करने से रोक दिया है. साथ ही लोगों से कहा है कि 23 मई 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक नोट की वापसी करने को कहा है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. इसका मतलब है कि 2000 रुपये के नोट से सामना और सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं. इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. हालांकि सर्कुलर में ये नहीं बताया गया है कि अगर आप 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को जमा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>1 अक्टूबर से क्या बदल जाएगा?&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक सभी 2000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया जाए. ऐसे में आपको आरबीआई के गाइडलाइन का इंतजार करना होगा कि अगर आप 2000 रुपये के नोट को वापस करने में फेल हो जाते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद क्या होगा.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>30 सितंबर के बाद भी नोट बदलने की सुविधा!&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">अगर आरबीआई चाहे तो 2000 रुपये के नोट को 30 सितंबर के बाद भी बदलने की सुविधा पेश कर सकता है. 2005 से पहले नोटों को लेकर आरबीआई ने 2013&mdash;14 में यह सुविधा दी थी. हालांकि 30 सितंबर के बाद भी आरबीआई अपने कार्यालयों पर 2000 रुपये के नोट को वापस करने की सुविधा पेश कर सकता है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>कब-कब सिक्कों और नोटों को संचलन से वापस लिया गया?&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">2005 से पहले जारी कुछ नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला 2013 और 2014 में लिया गया था. अगर किसी व्यक्ति के पास 2005 से पहले के जारी 10, 50 और 100 रुपये के मूल्यवर्ग के नोट है तो वह किसी बैंक या उचित स्थान पर जमा करा सकता है. हालांकि आप इसका यूज भी कर सकते हैं. गौर करने वाली बात हैं कि पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के &nbsp;नोट को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि ये नोटबंदी के दौरान बंद कर दिया गया है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>कहीं भी कर सकते हैं भुगतान&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">जबतक नोट वापस नहीं हो जाते, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26 की उप-धारा (2) के तहत भारत में किसी भी स्थान पर भुगतान या उसमें व्यक्त राशि के लिए निविदा और केंद्र सरकार द्वारा गारंटी दी जाएगी. ऐसे में उम्मीद है कि 2000 रुपये को लेकर भी आरबीआई ऐसा ही कुछ फैसला लेगा और 30 सितंबर के बाद भी इसका उपयोग ​किया जाना जारी रख सकता है. &nbsp;<br /><strong>&nbsp;</strong><br /><strong>ये भी पढ़ें&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/JaMcEse रुपये के नोट वापसी के बाद कैसे पूरी होगी कैश की कमी? SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने बताया तरीका</a></strong></p>

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