<p style="text-align: justify;"><strong>DR For Pensioners:</strong> सरकारी पेंशन पाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से महंगाई राहत के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है. इसे मूल रूप से महंगाई राहत यानी Dearness Relief के बारे में बताया गया है. कर्मचारियों के लिए इस आश्य का संचार जारी कर दिया गया है कि उनकी पेंशन के लिए कम्यूटेशन से पहले बेसिक पेंशन पर महंगाई राहत देय मानी गई है. कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन भी निकाल दिया है जिसके बाद इसके बारे में चल रहे संदेह दूर करने की कोशिश की गई है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>केंद्र सरकार ने क्या दिया स्पष्टीकरण</strong><br />केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. केंद्र सरकार के रिटायर्ड एंप्लाइज को दिए जा रहे डीआर बेनेफिट के बारे में स्पष्टीकरण जारी होने से पेंशनर्स के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया है. सरकार की ओर से दिए गए इस स्पष्टीकरण से ये साफ है कि पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर बेनेफिट उनकी मूल पेंशन जो कम्यूटेशन से पहले आती है, उसी पर देय होगा ना कि कम्यूटेशन के बाद मिलने वाली घटी हुई पेंशन पर.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पेंशनभोगियों को फायदा</strong><br />केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) के साथ डीआर भत्ते का एलान किया था. वित्त आयोग या पे कमीशन के हर बार के बदलाव के मुताबिक डीए और डीआर दोनों मिलकर बढ़ते हैं. हालांकि जानकारी के लिए पता होना जरूरी है कि डीए बढ़ोतरी जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है वहीं डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है. इन पेंशनभोगियों में फैमिली पेंशनर्स भी शामिल होते हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्या है पेंशनर्स के लिए नियम</strong><br />सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 52 के अंतर्गत केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों और फैमिली पेंशन बेनेफिशयरीज को दिया जा रहा डीआर बेनेफिट मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए दिया जाता है. कुछ समय पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने सूचित किया था कि महंगाई राहत (Dearness Relief) को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>साल में दो बार घोषित होती है महंगाई राहत की दर</strong><br />महंगाई राहत साल में दो बार मार्च और सितंबर महीने में घोषित की जाती हैं. पेंशनर्स पोर्टल के मुताबिक जनवरी फरवरी महीने में महंगाई राहत बीते वर्ष के दिसंबर महीने के महंगाई राहत की दर के आधार पर तय की जाती है. इसी तरह जुलाई अगस्त में तय की जाने वाली महंगाई राहत जून महीने में दिए जाने वाले महंगाई राहत के दर के आधार पर तय होती है. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/JuinrwC Vs Dollar: रुपये में दिखी मजबूती, डॉलर के मुकाबले 67 पैसे चढ़कर 82.14 पर आया</strong></a></p>
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