Senior Citizen Saving Scheme: सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज बढ़ाएगी सरकार? अभी एफडी से भी ज्यादा मिल रहा इंटरेस्ट 

<p style="text-align: justify;"><strong>Small Saving Schemes:</strong> केंद्र सरकार तिमाही आधार पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और स्माल सेविंग स्कीम के ब्याज में संशोधन करती है. सरकार वित्त वर्ष 2023&mdash;24 के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज 30 सितंबर को एलान करेगी. ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को उम्मीद है कि इस बार योजना का ब्याज बढ़ सकता है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS का ब्याज जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए अनचेंज रखा था. हालांकि इस योजना का ब्याज सितंबर तिमाही से पहले दो बार बढ़ाया गया था. अप्रैल से जून तिमाही में सरकार ने 8 फीसदी से ब्याज को बढ़ाकर 8.2 फीसदी कर दिया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष के मार्च तिमाही में ब्याज को बढ़ाकर 8 फीसदी कर दिया गया था. अभी इस योजना में सीनियर सिटीजन को 8.2 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. &nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>क्या फिर बढ़ेगा योजना का ब्याज&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए एससीएसएस ब्याज दर में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है. एक्सपर्ट का कहना है कि अभी इस योजना का ब्याज चरम पर नहीं है, फिर भी सरकार इसे अपरिवर्तित रखना चाहेगी.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज्यादा ब्याज&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">सीनियर सिटीजन के लिए ये स्कीम बड़ी ही खास है, क्योंकि इसमें टैक्स की सेविंग भी होती है. यह योजना निश्चित आय विकल्पों में से एक है. वहीं ये योजना वर्तमान में बैंकों की ओर से दिए जा रहे फिक्स्ड डिपॉजिट योजनाओं के ब्याज से भी बेहतर है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>टैक्स छूट के साथ 30 लाख निवेश की लिमिट&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">एससीएसएस योजना भारत सरकार की स्कीम है. इस योजना में निवेश किए गए पैसे और ब्याज की गारंटी है. इसके अलावा, यह योजना 30 लाख रुपये तक निवेश करने की लिमिट देती है. एससीएसएस योजना पांच साल में मैच्योर होती है और इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है. इस योजना में आप 1.5 लाख रुपये तक आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत छूट का दावा कर सकते हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/MNrLdEH Stocks: इस सप्ताह एक्स-डिविडेंड हो रहे हैं रिकॉर्ड 260 शेयर, सेल से लेकर आरवीएनएल जैसे बड़े नाम शामिल</a></strong></p>

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