राकेश अस्थाना केस में मोदी-शाह के खिलाफ अवमानना अर्जी पर तुरंत सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से गुहार

नई दिल्लीआईपीएस को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए से गुहार लगाई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अर्जी की नंबरिंग हो गई होगी तो हम मामले की सुनवाई के लिए अर्जी को सूचीबद्ध करेंगे। पीएम और गृह मंत्री पर का आरोप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रतिवादी बनाते हुए कंटेप्ट पिटिशन दाखिल की है। मंगलवार को एडवोकेट शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस अर्जी पर तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अर्जी की नंबरिंग हो गई होगी तो उसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइलडाइंस की अनदेखी का दावा सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन दाखिल कर आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई 2018 को नियुक्ति को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किया था, उसका राकेश अस्थाना की नियुक्ति में उल्लंघन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शर्मा ने कंटेप्ट पिटिशन दाखिल की है। इस मामले में पीएम, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है। अस्थाना नियुक्ति को अवैध ठहराने की मांग याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एसीसी यानी एपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट के हेड पीएम होते हैं और होम मिनिस्ट्री से मिलकर नियुक्ति का फैसला लिया जाता है। 27 जुलाई 2021 को राकेश अस्थाना को एक साल के लिए दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। अस्थाना अभी बीएसएफ के डीजी थे और उनका एक साल का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा था। इससे ठीक पहले उन्हें दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने बतया कि उन्होंने अस्थाना की नियुक्ति को अवैध करार दिए जाने की गुहार लगाई है क्योंकि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 3 जुलाई 2018 के जजमेंट के विपरीत है। उन्होंने मामले में अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई करने की भी मांग की है।


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