लखनऊ केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-5 के दिशानिर्देश गुरुवार को जारी कर दिए। इनके तहत स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने बताया कि अनलॉक-5 के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी कर दिए गए हैं। इनके अनुसार कटेंनमेंट जोन के बाहर समस्त स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकेंगे। यह निर्णय स्कूल व संस्थान के प्रबन्धन से विचार-विमर्श कर और स्थिति का आकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। अवस्थी ने कहा कि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा एवं इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे है और कुछ छात्र कक्षाओं में शामिल होने के बजाए ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक है, तो उनको इसकी अनुमति दी जा सकती है। पैरंट्स की लिखित सहमति जरूरीउन्होंने कहा कि छात्र सम्बन्धित स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल व शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता के सहमति से अनिवार्य नहीं कराई जा सकती। यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर होगा। 3 घंटे स्कूल, एक क्लास में अधिकत 20 बच्चेसरकार की गाइडलाइन के बाद 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खोलने की तैयारी है। कोरोना से बचाव के लिए फिलहाल 10 वीं से 12वीं कक्षा तक बच्चों को ही पढ़ाने पर विचार हो रहा हैं। सेंट जोसेफ स्कूल के मैनेजर अनिल अग्रवाल के अनुसार 15 से 22 अक्टूबर तक सिर्फ कक्षा 10वीं और 12वीं को बुलाने पर विचार किया जा रहा हैं। कक्षाएं मॉर्निंग शिफ्ट में लगेंगी और 3 घंटे ही चलेंगी। दशहरे के बाद 9वीं और 11वीं के बच्चों को सेकंड शिफ्ट में बुलाने की योजना है। सीएमएस के जनसंपर्क अधिकारी ऋषि खन्ना के अनुसार शनिवार को सभी प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई है। इसके बाद स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल की तरह इंतजामअनिल अग्रवाल के अनुसार सुरक्षा के मद्देनजर एक क्लास में 20 से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाएंगे। हर सीट पर नाम लिखा होगा और एक ही बच्चा बैठेगा। हर सेक्शन को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ाई होगी। बच्चों का स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन का विकल्प भी रहेगा। स्कूल आने वालों बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। एक-दूसरे को लंच बॉक्स, पेन, किताबें देने पर रोक रहेगी। स्वीमिंग पूल भी 15 से खुलेंगे अवस्थी ने बताया कि स्वीमिंग पूल को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मनोरंजन पार्क एवं ऐसे स्थलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निर्धारित मानकों के अनुसार 15 अक्टूबर से खोले जाने की अनुमति होगी।
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