<p style="text-align: justify;">ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी पर 2000 रुपये के नोट एक्सेप्ट करने को लेकर अपडेट जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि 19 सितंबर के बाद वह कैश डिलीवरी 2000 रुपये का नोट नहीं लेगी. हालांकि यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है. </p> <p style="text-align: justify;">यह एलान अमेजन डिलीवरी कंपनी की ओर से किया गया है. उसने अपने FAQ में लिखा है कि 19 सितंबर से कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) भुगतान और कैशलोड के लिए 2,000 के नोट नकद के रूप में स्वीकार करना बंद कर देंगे. </p> <p style="text-align: justify;">अमेजन अभी 2000 रुपये के नोट को स्वीकार कर रहा है. हालांकि किसी भी डिलीवरी, जो 19 सितंबर या उसके बाद होने वाली है, पर ये नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे. कंपनी ने आगे कहा कि अगर थर्ड पार्टी कुरियर पार्टनर के माध्यम से किसी भी सामान की डिलीवरी अमेजन से की जाती है तो 2000 रुपये के नोट एक्सेप्ट किए जाएंगे. </p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>आरबीआई ने कब वापस लेने का किया था एलान </strong></h3> <p style="text-align: justify;">भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने के लिए 19 मई 2023 को एलान किया था. हालांकि अब इसे प्रचलन से बाहर करने के बाद भी 2000 रुपये के नोट को 30 सितंबर तक बैंक में जमा और बदला जा सकता है. किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर आप 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं. </p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>आरबीआई के पास कितने आए 2000 रुपये के नोट </strong></h3> <p style="text-align: justify;">आरबीआई के डाटा के मुताबिक, चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों में से 50 फीसदी नोट वापसी की घोषणा के 20 दिनों के अंदर बैंकों में वापस आ गए थे. वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 25 मई को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब में कहा था कि रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई को इन्हें वापस लेने के एलान के बाद 30 जून तक भारतीय बैंकों को 2,000 रुपये के 2.72 ट्रिलियन रुपये मिले. वहीं जुलाई तक 76 फीसदी नोट बैंक में जमा कराए गए थे. </p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>93 फीसदी नोट आए वापस </strong></h3> <p style="text-align: justify;">आरबीआई की ओर से जारी नए डाटा के मुताबिक, 31 अगस्त 2023 तक 2000 रुपये की करेंसी आरबीआई के पास 93 फीसदी वापस आ चुके हैं. सिर्फ 7 फीसदी ही बाजार में उपलब्ध हैं और ये चलन में हैं. आरबीआई ने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक 2000 रुपये के नोट को जमा नहीं कराया है या बदला नहीं है, वह बैंक ब्रांच जाकर बदल सकते हैं. </p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/T0RhqLe Rules: अब इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, पेंशन और पीएफ का नहीं मिलेगा लाभ, नियम में हुआ बदलाव </a></strong></p>
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