PAN-Aadhaar Linking: पैन को आधार कार्ड से लिंक करते समय नहीं जमा कर पा रहे फीस, तो जान लीजिए ये दो सरल तरीके 

<p style="text-align: justify;"><strong>PAN-Aadhaar Linking Fee Payment Process:</strong> आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपये की फीस का भुगतान अनिवार्य है. अगर 31 मार्च तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करने के लिए केंद्र सरकार कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा था, लेकिन अप्रैल 2022 से जून 2022 तक के लिए आधार को पैन से लिंक करने के लिए 500 रुपये का चार्ज लगाया गया. इसके बाद जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक के लिए 1000 रुपये तक की फीस लागू कर दी गई. 31 मार्च 2023 पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख भी है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>आधार से पैन लिंक करने के लिए फीस का भुगतान कैसे करें&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">आयकर विभाग की वेबसााइट पर दी गई जानकारी दी के मुताबिक, पैन कार्ड से आधार को लिंकिंग करने का प्रोसेस पूरा करने के दौरान पैन कार्ड होल्डर पोर्टल पर उपलब्ध ई-पे टैक्स के माध्यम से 1000 रुपये के फीस का भुगतान कर सकते हैं. हालांकि फीस भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग हो सकती है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>ई-पे टैक्स से जुड़े बैंकों के ग्राहक ऐसे करें फीस का भुगतान&nbsp;</strong></h3> <ul style="text-align: justify;"> <li>सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.</li> <li>यहां क्विक लिंक में आधार लिंकिंग विकल्प में जाएं.</li> <li>अब पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.</li> <li>इसके बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा, जिसके बाद अलग-अलग पेमेंट विकल्प दिखाई देगा.</li> <li>ई-पे टैक्स फैसिलिटी के तहत इसमें से किसी एक विकल्प का चयन करें और भुगतान कर दें.&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;">जो बैंक ई-पे टैक्स पेमेंट फंक्शनैलिटी से जुड़े नहीं हैं, उन ग्राहकों को अलग प्रोसेस पूरा करना होगा.&nbsp;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के तहत ई-पे फंक्शनैलिटी जा जाएं.</li> <li>यहां पर एनएसडीएल वेबसाइट का लिंक दिया होगा, जिसपर क्लिक करके जा सकते हैं.</li> <li>अब आईटीएनएस 280 या चालान संख्या पर क्लिक करें और आगे बढ़े.</li> <li>यहां पर लागू टैक्स के तहत आयकर का चयन करें और 500 रुपये वाली रसीद का चयन करें.</li> <li>सभी जानकारी देने के बाद आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा.&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/Jul0OiK Valley Bank Crisis: फर्स्ट सिटीजन ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा, वित्तीय संकट में फंसे बैंक का बना तारणहार</a></strong></p>

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