Indore News : नगर निगम से फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने के लिए फर्जीवाड़ा

इंदौर. फर्जी तरीके से भवन का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र बनाने का मामला पकड़ में आया है। मेसर्स चौकसी लेबोरेटरीज के संचालक ने फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया है। ऐसी हरकत करने वाले लेबोरेटरी के संचालक को आगामी 7 दिवस में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया गया है। निर्धारित समय अवधि में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने और अपना पक्ष नहीं रखने पर संचालक के खिलाफ नगर निगम की फायर शाखा पुलिस में एफआइआर दर्ज करवाएगी। इसको लेकर निगमायुक्त ने फायर ऑफिसर को निर्देशित कर दिया है। मामला जोन-17 में आने वाले ग्राम कुमेड़ी का है।

निगम के जोन 17 में आने वाले मेसर्स चौकसी लेबोरेटरीज फर्म ने 9/1, ग्राम कुमेडी खसरा इंदौर की फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। लेबोरेटरीज के संचालक व्यंगेश पिता सुनिल चौकसी निवासी 6/8, मनोरमागंज की फायर सुरक्षा प्रमाण-पत्र के लिए फायर कंसल्टेंट शुभाशीष चौधरी ने फायर इंजीनियर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नगर निगम की फायर शाखा में प्रस्तुत किया था।

आवेदन क्रमांक 6100006956 है। फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के पहले भवन का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदक चौकसी को सूचित किया गया। इस पर उन्होंने जोन-17 के भवन अधिकारी के हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र क्रमांक-4869 दिनांक 22 जनवरी 2022 का प्रस्तुत किया। इसके बाद प्रमाण-पत्र की जांच निगम के फायर ऑफिसर रविकांत मिश्रा ने की। परीक्षण करने पर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र कूटरचित, जाली यानी फर्जी और संदिग्ध प्रतीत होना पाया गया।

प्रस्तुत नहीं किए दस्तावेज

फायर ऑफिसर ने चौकसी लेबोरेटरीज फर्म के संचालक चौकसी को भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र, नक्शा, प्लींथ प्रमाण-पत्र, सर्विस प्रमाण पत्र, कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र व अधिभोग प्रमाण-पत्र सहित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन देते हुए नोटिस जारी किया। चौकसी ने मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस पर फायर ऑफिसर ने चौकसी को अंतिम अवसर पर देते हुए आज से आगामी 7 दिवस में फायर शाखा में उल्लेखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया है। निर्धारित समय अवधि में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते और अपना पक्ष प्रस्तुत करने चौकसी नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कूटरचित और जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पुलिस में एफआइआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने फायर ऑफिसर को निर्देश जारी कर दिए हैं।



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