इंदौर. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लग गया है। बावजूद इसके शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की बिक्री और उपयोग रहा है। नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। एमआर-11 बायपास के ढाबों पर जांच करने पर सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के साथ गंदगी मिली। इस पर निगम ने ढाबा संचालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया।
स्वच्छता अभियान के तहत शहर में कहीं गंदगी और कचरा न हो, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अमले को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निरीक्षण करने और किसी संस्थान पर गंदगी व कचरा मिलने पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के डिस्पोजल मिलने पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूल करने का भी स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कहा है। निगमायुक्त प्रतिभा पाल और स्वास्थ्य विभाग के अपर आयुक्त संदीप सोनी के निर्देश पर कल जोन 8 विजय नगर के वार्ड-36 में एमआर-11 बायपास पर ओमेक्स सिटी के सामने सर्विस रोड पर बने ढाबों व रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई।
गंदगी करने और सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करने पर राजपूत ढाबे के संचालक अमृतपाल सिंह के खिलाफ चालानी कर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर वसूल किया गया। इसी तरह गिल ढाबे के मोहन सिंह पर 5 हजार रुपए और मिस्ड कैफे से 5 हजार जुर्माना वसूल किया। जोन 8 के सीएसआई वीरेंद्र चौहान, सोबरन सिंह, रिमूवल विभाग के हेमंत प्रजापत और वार्ड 36 के दरोगा रजत ने मिलकर यह कार्रवाई की। साथ ही सभी ढाबे वालों को समझाइश दी गई कि अपने ढाबे के बाहर न तो गंदगी करे और न ही सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करें। आगे से ऐसा करते पाए गए तो ढाबे पर ताले लगाने की कार्रवाई होगी।
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