शिक्षक की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत इंक्रीमेंट के लिए कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न ही अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश दिया जाना चाहिए जब कर्मचारी बाद में रिटायर हो गया हो।
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