इंदौर. पीथमपुर में तीसरा आइसीडी (इनलैंड कन्टेंनर डिपो) खोलने में नियमों की अनदेखी को लेकर दायर जनहित याचिका बुधवार को हाई कोर्ट ने निराकृत कर दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि 30 दिन में याचिकाकर्ता के आवेदन पर सुनवाई कर निर्णय लें। कोर्ट ने आइसीडी को लेकर नोटिफिकिशेन के मु²े पर विचार करने को कहा है। जस्टिस सुजोय पॉल और जस्टिस प्रणय वर्मा की युगल पीठ में सुनवाई हुई। पीथमपुर औद्योगिक संगठन और इंडो ओवरसीज चेम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र सरकार द्वारा आइसीडी की अनुमति को लेकर बनाए नियमों का पालन करने की मांग की। याचिकाकर्ता गौतम कोठारी ने बताया, पीथमपुर में पहले तीन आइसीडी थे, एक सरकारी और दो निजी। कस्टम विभाग में आने वाले इन आइसीडी से निर्यात होता है। 2018 में निजी आइसीडी बंद हो गया था। करीब तीन साल बंद रहने के बाद अब अन्य निजी कंपनी शुरू कर रही है। सरकार के नए नियमों के खिलाफ आइसीडी को लेकर केंद्र सरकार ने 2020 में नए नियम बनाए हैं। इसके अनुसार एक स्थान पर आइसीडी होने पर उससे कम से कम 100 किमी दूरी पर दूसरे आइसीडी को अनुमति दी जा सकती है। पीथमपुर में महज 11.2 किमी की दूरी पर तीसरे आइसीडी को अनुमति दी है। आइसीडी के लिए 7 हेक्टेयर जमीन अनिवार्य है, जबकि यहां महज 5.4 हेक्टेयर जमीन पर नया आइसीडी बनाने की अनुमति दी जा रही है।
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