नौकरी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले को 10 वर्ष की कैद

इंदौर. नौकरी देने के नाम पर युवती से कई बार दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश चारुलता दांगी की कोर्ट से करीब साढ़े चार साल पुराने केस में आरोपी अजय उर्फ राजा जाट को सजा के अलावा 10 हजार का अर्थदंड भी किया गया। सिमरोल थाना क्षेत्र से जुड़े केस में शासन की ओर से लोक अभियोजक जयंत दुबे ने पैरवी की। दुबे ने बताया, आरोपी खजराना क्षेत्र के आशान नगर में रहता है। 23 मार्च 2017 और 24 मार्च 2017 को आरोपी ने पीडि़ता को नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म किया था। पेशे से रिक्शा ड्राइवर अजय ने पीडि़ता को पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 20 जून को पीडि़ता इंदौर के विजय नगर जाने के लिए आरएनटी मार्ग से आरोपी के ऑटो में बैठी। इस दौरान आरोपी ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया और दो दिन बाद मिलने बुलाया। जब युवती आई तो वह उसे जबरदस्ती बड़वाह ले गया और वहां दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी भी दी, पीडि़ता बचकर बस से वापस घर लौटी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सात गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद और 10 हजार का अर्थदंड किया है। इसमें 8 हजार रुपए पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। कोर्ट ने आदेश में लिखा है आरोपी ने समाज के प्रति गंभीर अपराध किया है इसलिए वह सहानुभूति का पात्र नहीं है।



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