पत्नी की हत्या की थी, बहू को मारे थे चाकू, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

इंदौर. मामूली विवाद में गला रेत कर पत्नी की हत्या करने वाले को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र के केस में आरोपी रामकुमार गुप्‍ता (64) ने घटना के वक्त पत्नी रामकुमारी के अलावा अपनी बहू शिल्पी पर भी चाकू से जानलेवा हमला किया था। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी ने आजीवन कारावास और 1200 रुपए का अर्थदंड किया। 6 जुलाई 2016 में हुए चर्चित हत्याकांड में परिजनों ने भी आरोपी के खिलाफ बयान दिए। नौलखा क्षेत्र की बीसीएम सिटी के फ्लैट नंबर 501 में हुए हत्याकांड से शासन की ओर से एडवोकेट गोकुल सिंह सिसौदिया ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा कि मामूली बात पर पत्नी के साथ ही बहू पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला किया, इसलिए कठोर सजा दी जाना चाहिए। शिल्‍पी की रिपोर्ट पर पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला सुनाय गया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को 5 तो चाकू से हमला करने वाले को 7 साल की कैद

इंदौर. जिला न्यायालय ने शुक्रवार को दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई है। महज 6 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ करने से जुड़े करीब आठ साल पुरान मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। वहीं लूट की नीयत से चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है।छेड़छाड़ की घटना बाणगंगा थाने से जुड़ी है। लोक अभियोजक संजय मीणा ने बताया, 6 जून 2013 को पिता ने अपनी बेटी के साथ घर के पास में ही रहने वाले कमल (47) द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने से जुड़ी शिकायत की थी। बाणगंगा पुलिस ने पाक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। करीब 8 साल ट्रायल चलने के बाद अब केस में आरोपी को 5 साल का अर्थदंड और 1500 रुपए का अर्थदंड किया है। इसी तरह बाणगंगा थाने से चाकूबाजी से जुड़े 2014 के केस में आरोपी शिवा सूर्यवंशी (21) को 7 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को घटना के कुछ समय बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, इसलिए वह जेल से बाहर था, लेकिन शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया है। लोक अभियोजक दीपमाला राजपूत ने बताया, घटना 8 मई 2014 की है। राजबाड़ा पर रेडिमेड कारखाने में काम करने वाला फरियादी रिंकू पाल अपने घर जा रहा था, तभी रात करीब 11 बजे आरोपी ने उसे रोका और विवाद किया। बाद में उसके पेट, हाथ और पीठ में चाकू मार दिए। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल ले गए थे। बाद में पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिस पर अब फैसला सुनाया है।



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