<p style="text-align: justify;">ब्याज पर ब्याज माफी स्कीम के तहत कैशबैक स्कीम का एग्रीकल्चर और उससे जुड़े लोन लेने वालों को नहीं मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि खेती-किसानी करने वाले लोगों को ट्रैक्टर और दूसरे तरह के एग्रीकल्चर लोन के इंटरेस्ट पर कोई छूट नहीं मिलेगी.
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