योगी सरकार ने कसा मुख्तार अंसारी पर शिकंजा, पत्नी और दो बेटों पर भी केस दर्ज

गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जिला प्रशासन ने सदर तहसील के अंतर्गत बनाए गए गजल होटल की जांच में भूखंडों की खरीद और बिक्री में नियमों का उल्लंघन पाया है। दरअसल, मोहम्मदपुर पट्टी की वह जमीन जिस पर मुख्तार अंसारी के परिवारवालों ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर होटल बनवाया, वह बंजर भूमि के रूप में चिह्नित है। इस मामले में आफ्सा अंसारी और उनके दो बेटों (अब्बास और उमर अंसारी) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब मुख्तार के साथ-साथ उनके परिवारवालों की भी मुसीबत बढ़ रही है। यह भूखंड रविंद्र, श्रीकांत और नंदलाल ने अनाधिकृत तरीके से 29 अप्रैल 2005 को अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम कर दी थी। मुख्तार के दोनों बेटों के उस वक्त नाबालिग होने की सूरत में उसकी पत्नी को संरक्षिका बनाते हुए जमीन अंसारियो को ट्रांसफर कर दी गई थी। अंसारियों ने यहां यूं दिखाया था रसूख यही नहीं, गाटा संख्या 98 और गाटा संख्या 99 की भूमि पर भी बिना स्वामित्व के ही सैयद कैसर हुसैन, जफर अब्बास सैयद सादिक हुसैन (जो जिले के खुदाईपुर के रहने वाले हैं) ने 23 सितंबर 2005 को आफ्सा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी के पक्ष में लैंड ट्रांसफर की थी। इसका 30 जून 2005 को नामांतरण भी अवैध ढंग से करा लिया गया था। गाटा संख्या 100 जिस पर चंद्रसेन विश्वकर्मा ने गैर कानूनी तरीके से 29 अगस्त 2000 को अब्बास अंसारी और फिर 29 अगस्त 2000 को ही गाटा सं 100 के ही 2 बीघा जमीन का विक्रय उमर अंसारी के पक्ष में निष्पादित कर दिया था। हालांकि, दोनों जमीन की बिक्री नियम सम्मत नहीं थी। फिर भी अंसारियों ने अपने प्रभाव से नगर पालिका के असेसमेंट पंजिका में अपना नाम दर्ज करा लिया था। इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस गैर कानूनी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त के जुर्म में रविंद्र नाथ शर्मा निवासी मौजा गोड़ी तहसील मोहम्मदाबाद, श्रीकांत निवासी मौजा तहसील जमानियां, नंदलाल निवासी मौजा अरसदपुर थाना जंगीपुर, अब्बास अंसारी निवासी युसुफपुर तहसील मोहम्मदाबाद, उमर अंसारी निवासी युसुफपुर तहसील मोहम्मदाबाद, आफ्सा अंसारी निवासी युसुफपुर तहसील मोहम्मदाबाद, सय्यद कैसर हुसैन निवासी खुदाईपुर थाना कोतवाली तहसील सदर, जफर अब्बास निवासी खुदाईपुरा नखास थाना कोतवाली गाजीपुर, सैयद सादिक हुसैन निवासी खुदाईपुरा नखास थाना कोतवाली गाजीपुर, शिवनाथ सिंह निवासी रसुलपुर गाजीपुर, चंद्रसेन विश्वकर्मा निवासी अज्ञात कोतवाली गाजीपुर एवं मोतीलाल निवासी नैनपुर गाजीपुर के खिलाफ धारा 420, 423 ,465, 467, 468, 471, 474, 477ए, 120बी आईपीसी के तहत थाना कोतवाली गाजीपुर में एफआईआर दर्ज कराई है।


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