कर्जदारों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो खाते 31 अगस्त तक NPA नहीं, उन्हें अगले आदेश तक प्रोटेक्शन दिया जाए

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> कोरोना महामारी की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे कर्जदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन खातों को 31 अगस्त तक एनपीए घोषित नहीं किया गया है, उन्हें अगले आदेश तक प्रोटेक्शन दिया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;">जस्टिस

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