दिल्ली सरकार ने बदले नियम, अब बिना लक्षण वाले यात्रियों को सात दिनों तक रहना होगा होम क्वॉरंटीन

दिल्ली सरकार का यह आदेश सभी घरेलू यात्रियों पर लागू होगा. दिल्ली आने वाले बिना लक्षण यात्री को सात दिन के लिए खुद को होम क्वॉरंटीन करना होगा.

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