<p style="text-align: justify;">सरकार के नए टैक्स रिजीम के तहत नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारी को दिए जाने वाले ट्रैवल अलाउंस पर टैक्स छूट क्लेम किया जा सकता है. सीबीडीटी ने नियमों में बदलाव कर इसे मंजूरी दे दी है. इसके मुताबिक अब कुछ खास मामलों में टैक्स छूट का
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