सुप्रीम कोर्ट ने बात-बात पर पीआईएल दाखिल करने की टेंडेंसी पर कड़ा रुख अपनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मंगलवार को 2 जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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