Income Tax Return: कन भर सकत ह ITR-1 और कस भरन क नह ह अधकर? जन पर डटल

<p style="text-align: justify;">आयकर रिटर्न फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. &nbsp;इसके बाद आईटीआर भरने की अनुमति पेनल्&zwj;टी के साथ दी जाएगी. आईटीआर-1 के तहत सैलरी और सिंगल व्&zwj;यक्तियों को अपना आईटीआर भरने की अनुमति देता है. यह इनकम टैक्&zwj;स विभाग की ओर से सबसे सरल फॉर्म भी कहा जाता है. इसमें अन्&zwj;य फॉर्म की तुलना में ज्&zwj;यादा जानकारी भरने की आवश्&zwj;यकता नहीं होती है. हालांकि सभी वेतनभोगी व्यक्ति ITR-1 फॉर्म का उपयोग करके अपना टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">अगर किसी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुछ लेनदेन किया है तो वह आईटीआर-1 के लिए अयोग्&zwj;य हो सकता है. यहां जानकारी दी गई है कि कौन व्&zwj;यक्ति आईटीआर-1 का उपयोग करके इनकम टैक्&zwj;स रिटर्न दाखिल कर सकता है.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>कौन कर सकता है आईटीआर-1 का उपयोग&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">ऐसा व्&zwj;यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म भर सकता है, जो भारत का निवासी है. साथ ही उसकी इनकम वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वहीं वेतन, पेंशन और परिवारिक पेंशन से आय है. घर की संपत्ति से आय है और 5000 रुपये तक एग्रीकल्&zwj;चर इनकम है. इसके अलावा, डाकघर, ब्&zwj;याज, आय और लाभांश से इनकम वाले व्&zwj;यक्ति आईटीआर-1 फॉर्म भर सकते हैं.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>कौन नहीं भर सकता है आईटीआर-1&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">अगर कोई व्&zwj;यक्ति म्&zwj;यूचुअल फंड, सोना, इक्विटी शेयर, घर की संपत्ति और अन्&zwj;य सोर्स से इनकम कमाता है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है. इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को सट्टा संपत्ति या सेवाओं जैसे घुड़दौड़, लॉटरी, कानूनी जुआ या अन्य से लाभ हुआ है, तो भी वे आईटीआर-1 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">अगर किसी व्&zwj;यक्ति को एक से ज्&zwj;यादा घर की संपत्ति से आय होती है तो वह आईटीआर-1 नहीं भर सकता है. इसके अलावा, एनआरआई या इस देश का अनिवासी भी आईटीआर -1 भरने के लिए अयोग्&zwj;य है. &nbsp;इसके अलावा, अगर बैंक से कैश निकालते समय आपसे धारा 194 एन के तहत टीडीएस शुल्&zwj;क लिया गया है, तो भी आप आईटीआर-1 फॉर्म का उपयोग करने के लिए अयोग्&zwj;य हो जाएंगे. &nbsp;इसके अलावा, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) भी ITR-1 फाइल नहीं कर सकते हैं.&nbsp;</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>गलती से आईटीआर-1 फाइल किया तो क्&zwj;या होगा?&nbsp;</strong></h3> <p style="text-align: justify;">अगर कोई गलती से आईटीआर वन दायर कर देता है तो आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है. नोटिस आने के 15 दिनों के भीतर संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा. ऐसा नहीं किए जाने पर आपके द्वारा भरे गए इस आईटीआर को अमान्&zwj;य माना जाएगा.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://ift.tt/qvjPFMW Job Scam: टीसीएस में हुआ नौकरी घोटाला, कमीशन में लिए 100 करोड़, 4 अधिकारियों पर गिरी गाज</a></strong></p>

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