सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के रहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह आर्टिकल 32 के तहत अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती है। मनीष कश्यप ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एकसाथ करने की मांग की थी।
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