इंदौर. कोरोना के चलते सरकार ने उपभोक्ताओं को नगर निगम के तमाम करों के अधिभारों में छूट देने का निर्णम लिया है। लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जो अगस्त तक की बकाया राशि निकायों में जमा करेंगे। छोटे बकायादारों को ज्यादा लाभ दिया गया है। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार होगी उनमें अधिभार को सौ फीसदी तक छूट मिलेगी।
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नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने सभी नगरीय निकायों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे निकायों की लाखों, करोड़ों रुपए पुरानी बकाया राशि वसूल हो सकेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। छूट का लाभ सिर्फ अधिभार राशि में ही उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। ब्याज, स्टाम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा, भू-भाटक अथवा किराया में छूट लागू नहीं होगी। मन के ऐसे मामले जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए बकाया है, उन्हें अधिभार में 50% तक छूट मिलेगी। एक लाख रुपए से अधिक कर सहित अधिभार लगाया गया है उन्हें 25% छूट मिल सकेगी।
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नगर निगम की संपत्ति को किराए अथवा भू-भाटक पर लेने वालों को भी अधिभार में छूट दी गई है। जिन उपभोक्ताओं की अधिभार सहित कुल देय राशि बीस हजार है उन्हें सौ फीसदी छूट मिलेगी। अधिभार सहित कुल देय राशि 20 से 50 हजार वाले बकायादारों को 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता होगी। नगर निगम की संपत्ति को किराए या भू-भाटक पर लेने वाले बकायादार को 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50% की छूट मिलेगी।
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नगरीय निकायों को मिली गाइडलाइन
- जलकर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर सहित अधिभार की राशि 10 हजार रुपए बकाया है, उन्हें अधिभार में सौ फीसदी की छूट मिलेगी।
- जलकर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर सहित अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया है, उन्हें अधिभार में 75 फीसदी की छूट मिलेगी।
- जलकर उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर सहित अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उन्हें अधिभार में 50% की छूट।
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