नई दिल्ली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहे लोगों के लिए अब दिल्ली आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों में कोविड 19 का नया स्ट्रेन मिला है जो ज्यादा तेजी से फैलता है। आदेश में कहा गया है कि जो भी लोग ट्रेन/बस/हवाई जहाज किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली आएंगे, उन्हें इंस्टिट्यूशनल या पेड क्वारंटीन करना ही होगा। जिन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है (72 घंटे) और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं, उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। इन पर होगी क्वारंटीन के नियम का पालन करवाने की जिम्मेदारी अगर होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो 7 दिन के लिए पेड या इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग राज्य भवन में करेंगे उनके लिए रेजिडेंट कमिश्नर और जो लोग होटल में रहेंगे उनके लिए होटल का मालिक क्वारंटीन के नियम का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होगा। इन्हें क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली होते हुए बिना रुके कहीं और जाने की इजाजत होगी। जो लोग बिना लक्षण वाले हैं और ऑफिशियल काम से दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन रहना जरूरी नहीं है।
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