पटना बिहार में पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 से 1 अगस्त से लागू होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र के अनलॉक-3 के आदेश को बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं किया है। राज्य सरकार ने इसमें कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 लागू किया है। दरअसल केंद्र ने इस मामले में राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने का अधिकार दे रखा है। इसलिए कह सकते हैं कि ने राज्य में कोरोना के कहर को लेकर संशोधित लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। यानी लॉकडाउन को कुछ छूट देते हुए 16 अगस्त तक के लिए राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके लिए बिहार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, अनल़ॉक-3 में शॉपिंग मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। वहीं रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक-3 में दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। बिहार में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगेबिहार में पाबंदियों के साथ अनलॉक-3 की शुरुआत 1 अगस्त से होगी। राज्य सरकार ने कोरोना के कहर के मद्देनजर कई तरह की पाबंदियां जारी रखी हैं। जिसके तहत बिहार में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं दुकानों को बंदिशों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की मंजूरी राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी- निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की मंजूरी है। अनलॉक-3 के दौरान सूबे में परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी। यह नया आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक के लिए लागू किया गया है। बिहार में मरीजों का अंकड़ा 48 हजार पार, राहत यह कि स्वस्थ भी हुए 30 हजार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार- गुरुवार को बिहार में कुल 2082 नए मरीज मिले हैं। इनमें 1445 मामले 29 जुलाई की जांच के हैं। शेष 637 मामले पहले की जांच के हैं। गुरुवार को मिले मामलों को देखें तो पटना 410 नए संक्रमण के साथ टॉप पर बना हुआ है। यहां अभी तक संक्रमण के 8228 मामले मिल चुके हें। वहीं राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 48 हजार के पार चला गया है।
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