घर से बाहर निकलने पर पहनना होगा मास्क, नहीं तो देना होगा जुर्माना

इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मॉस्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, सामुहिक एकत्रीकरण होने पर कार्यवाही करते हुये स्पाट फाइन के संबंध में आदेश जारी किये हैं। इसके अलावा कलेक्टर मनीष सिंह ने बगैर अनुमति के कोई भी संस्थान/कार्यालय/दुकान आदि को अनाधिकृत रूप से खोले जाने पर भी स्पॉट फाइन और अन्य कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।

निर्देश दिये हैं
कलेक्टर मनीष सिंह ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर स्पॉट फाईन के भी निर्देश दिये हैं। संस्थानों, कार्यक्षेत्र, इकाइयों आदि जगहों पर सैनेटाइजर तथा साफ-सफाई नहीं रखने पर भी कार्रवाई के लिये संबंधित अधिकारियों को अधिकार दिये हैं।

स्पाट फाईन करने का अधिकार दिया
कलेक्टर मनीष सिंह ने नगर निगम इन्दौर, शहर क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, जिले के अन्य नगरीय निकायों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा अपने अधीनस्थों को लिखित आदेशों के माध्यम से डेलीगेशन के तहत स्पाट फाईन करने का अधिकार सौंप सकेंगे।

चेहरे पर मास्क
इन्दौर जिले के सभी व्यक्तियों के लिए घर के बाहर निकलने पर सर्जिकल मास्‍क पहना अनिवार्य है। रूमाल या गमछे आदि का मॉस्क के रूप में उपयोग कर सकते है। सर्जिकल मास्‍क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी
कलेक्टर ने सभी व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। संस्थान के लोगों को जगह-जगह पर सैनेटाइजर रखना के लिए अनिवार्य किया गया है।



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