इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने डोर टू डोर अण्डे एवं ड्रेस्ड चिकन पहुंचाने की अनुमति दी है। जिन एजेंसियों को अनुमति दी गई है वह ऑनलाइन बुकिंग एवं फोन पर बुकिंग के आधार पर घर-घर अण्डो/ड्रेस्ड चिकन सामग्री पहुंचाएगें। किसी एजेंसी अथवा फारमर्स को अपने कार्यालय अथवा आफिस खोलने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग तथा समय-समय पर जारी निर्देशों और नियमों का पालन करना होगा।
इन्हें दी गई अनुमति
इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा-144 के अंतर्गत छूट संबंधी आदेश जारी किये गये है। जिन्हें अनुमति दी गई है उनमें त्रिलोक पोल्ट्री, एग मोर पोल्ट्री, हाइनेस पोल्ट्री, समीर पोल्ट्री, रूबी पोल्ट्री, सिमरन किजीन प्रायवेट लिमिटेड, सिमरन फूडस प्रायवेट लिमिटेड, गोरी पोल्ट्री प्रोडक्ट शामिल है। आदेश का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
लॉक डाउन का करना होगा पालन
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिन एजेंसियों को अनुमति दी गई उन्हें भी नियम के साथ कार्य करना होगा। एजेंसियों के माध्यम से लोग डोर टू डोर अण्डे एवं ड्रेस्ड चिकन मंगवा सकते है।
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